राज्य में उद्योगों को चलाने की अनुमति मिली
मधुरम समय, देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में उद्योगों को चलाने की अनुमति दी। सरकार ने लांकडाउन से उत्पन्न हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य में 4483 उद्योगों के संचालन की अनुमति दी है। फैक्द्री एक्ट के प्रावधानों में ढील देते हुए कार्य के घंटे बढ़ाने को शासन ने मंजूरी दे दी। उद्योगों अब 12-12 घंटे की दो शिफ्ट में काम होगा। तथा श्रमिकों को रोजाना चार घंटे के ओवरटाइम का भी भुगतान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में जिन उद्योगों को अनुमति मिली है, उनमें लगभग 85 हजार कर्मचारी ही कार्य करेंगे। पर्वतीय जिलों में भी उद्योगों को चलानेे की अनुमति दी गई है। जिसमें सभी श्रमिकांे को फैक्द्री में सोशियल डिस्टेंसिंग नियमों के तहत कार्य करना होगा। इससे पहले सरकार ने कार्य की अवधि 11 घंटे निर्धारित की थी।जिसमें एक घंटे का गैप निर्धारित किया गया था। उद्योगों में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए अब इस अवधि को 12-12 घंटे की दो शिफ्ट किया गया है। श्रमिकांे को आवरटाइम का भुगतान किया जायेगा। उद्योगों को यह शिथिलता 28 जुलाई लागू रहेगी।
राज्य में उद्योगों को चलाने की अनुमति मिली