ेकोचिंग इंस्टीटयूट खोलने की अनुमति

ेकोचिंग इंस्टीटयूट खोलने की अनुमति
मधुरम समय, देहरादून । सरकार ने अनलांक -6 में कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में कोचिंग इंस्टीटयूट खोलने की अनुमति दे दी है । इसके लिए नई एसओपी जारी की गयी है । जिसमें सरकारी गाइड लाइन के तहत इस्टीटयूट खोलने जायेंगे । उत्सवों तथा भीड़ वाले स्थानों में मास्क,सोशल डिस्टेंसिंग व सेनिटाइजर का इस्तमाल करना होगा । इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने प्रभावी आदेश समस्त जिलाधिकारियों को दिया है । जिसमें उन्होंने कंटेमेंट जोन के बाहर कोचिंग इंस्टीयूट खोलने के आदेश पारित किये गये हैं । उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों के अनुसार जारी की गई एसओपी इन्हें पालन करना होगा । उन्होंने कहा कि त्योहारों का समय है इस दौरान जनता उत्सवों तथा भीडभाड वाले जगहों पर सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रही है । जबकि सामाजिक दूरी,मास्क तथा सेनेटाइजर का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक है । जो कि नहीं किया जा रहा है । शासन ने  अपने शासनादेश में कहा कि इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी कि वह शासनादेश का पालन सख्ती से कराये ।
रिपोर्ट - अनूप रतूड़ी