कब्जाधारकों को मिला मालिकाना हक

कब्जाधारकों को मिला मालिकाना हक
मधुरम समय,देहरादून । उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ग तीन व चार की जमीन पर काबिज लोगों को उस भूमि पर मालिकाना हक दिये जाने का आदेश जारी किया है । इस सम्बन्ध में सरकार ने पूर्व कैबिनेट मींटिग में निर्णय लिया था । इस सम्बन्ध में सरकार ने इन भूमिधरों के लिए शासनादेश जारी कर दिये है । इस सम्बन्ध में राजस्व सचिव सुशील कुमार ने आदेश जारी किया है । इसमें वर्ग चार की भूमि में अवैध रूप से काबिज कब्जाधारकों को मालिकाना अधिकार दिया गया है । इसी तरह से 30 जून 1983 तथा इससे पूर्व के वर्ग तीन की भूमि पर कब्जाधारको को भी मालिकाना हक देने का राजस्व सचिव ने आदेश पारित किया गया है । यह शासनादेश एक साल के लिए जारी किया गया है । इसमें सर्किल रेट के आधार पर दरें तय की गयी हैं ।  इस आदेश से जारी होने से वर्ग तीन तथा चार की भूमि पर लंबे समय से काबिज लोगों को मालिकाना हक मिल गया है । इससे इस तरह की भूमि पर काबिजों को राहत मिल गयी है ।
रिपोर्ट - अनूप रतूड़ी